
GOVERNMENT P.G. COLLEGE, LAKSAR, HARIDWAR, UTTARAKHAND
( Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithol, Tehri Garhwal )
आचार संहिता
महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश
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महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्र किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना एवं पान मसाला व तम्बाकू का सेवन निषेध है। इसका सेवन करते समय पाए जाने पर अर्थदंड वसूला जा सकता है। संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
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महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
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महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदंड का प्रावधान है तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है। परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के सभी नियम लागू होगे।
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सभी छात्र/छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे। परिसर में इसे कभी भी दिखाने का आदेश दिया जा सकता है।
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शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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प्रवेश के पश्चात किसी भी अनियमितता या अनुशासनहीनता पाए जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
उपस्थिति नियम
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माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 164 (PIL) / 2013 दौलतराम सेमवाल एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित निर्णय के तत्वाधान में, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक डिग्री सेवा / 12301-390 / 2014-15 दिनांक 26 नवम्बर 2014 में निर्देशित छात्र/छात्राओं हेतु विशेष अनुदेश-
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छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य रूप से 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
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75 प्रतिशत उपस्थिति विषयवार एवं कुल उपस्थिति, दोनों ही सन्दर्भ में सुनिश्चित की जाएगी।
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74.9 प्रतिशत को 75 प्रतिशत स्वीकार नहीं किया जायेगा।
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छात्र/छात्राओं को 75% उपस्थिति पर ही परीक्षा फार्म अग्रसारित किया जायेगा कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं के ऑन लाईन परीक्षा फार्म की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की जाएगी।
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छात्र/छात्राओं की उपस्थिति का साप्ताहिक ब्यौरा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा।
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75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति / निर्धन कोष सहायता इत्यादि हेतु अर्ह नहीं होंगे।
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75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्र संघ के किसी भी पद के प्रत्याशी के रूप में अर्ह नहीं होंगे।
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निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में से किसी भी व्याख्यान आदि में मात्र 15 प्रतिशत की छूट प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
यदि-
(अ) विद्यार्थी की लम्बी बीमारी के कारण कक्षा में उपस्थित न हो पाने पर 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो ।
(च) उपर्युक्त के समकक्ष किसी भी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर
वेशभूषा
महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित वेशभूषा में आना अनिवार्य होगा ।
छात्राओं हेतु - ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार तथा सफेद दुपट्टा
छात्रों हेतु - ग्रे पैन्ट तथा सफेद कमीज
शीतकाल में काला स्वेटर/कोट